जनपद गौतमबुद्धनगर में भूमिगत बिछी गेल (इंडिया) लिमिटेड की हाई प्रेशर नेचुरल गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने जिले के समस्त सरकारी विभागों, विकास प्राधिकरणों, निजी एजेंसियों और आम नागरिकों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस पाइपलाइन के ‘राइट ऑफ यूज़’ (ROU) दायरे में बिना पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति और सुरक्षा समन्वय के किसी भी तरह का निर्माण, पाइलिंग, बोरिंग या खुदाई कार्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइफलाइन हैं ये गैस पाइपलाइनें
जिला प्रशासन के अनुसार गेल की ये हाई प्रेशर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक व ऊर्जा ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मुख्य पाइपलाइनों के जरिए उर्वरक संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, गैस आधारित पावर प्लांट्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क को निरंतर गैस आपूर्ति की जाती है। यह प्रणाली देश के ‘क्रिटिकल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।
बिना अनुमति निर्माण और उत्खनन से बड़े हादसे का खतरा
हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सड़क, नाली, केबल या अन्य विकास कार्यों के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा गेल के साथ सुरक्षा तालमेल बिठाए बिना अंधाधुंध खुदाई कर दी गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भारी मशीनों से की जाने वाली ऐसी लापरवाही भूमिगत पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिससे भीषण गैस रिसाव, आगजनी या जान-माल के भारी नुकसान का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय कर दी गई है।
विकास कार्यों से पूर्व गेल से एनओसी लेना अनिवार्य
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग, स्थानीय नगर निकायों, विद्युत निगम और जल आपूर्ति प्राधिकरणों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी नए या प्रस्तावित प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले स्थल का गहन सत्यापन किया जाए। सड़क चौड़ीकरण, सीवर लाइन, जलापूर्ति पाइपलाइन या बिजली के तार बिछाने से पहले कार्यदायी संस्था को गेल प्रबंधन से अनिवार्य रूप से अनापत्ति और सुरक्षा मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।
आमजन से अपील: सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें नागरिक
प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि आवासीय या व्यावसायिक परिसरों में बोरिंग, पाइलिंग या निजी निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूमि के नीचे से हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन तो नहीं गुजर रही है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमों की अनदेखी कर बिना सुरक्षा प्रोटोकॉल के खुदाई या निर्माण करने वाली एजेंसियों अथवा व्यक्तियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





















































