मुख्य आकर्षण और पृष्ठभूमि
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर गौतमबुद्धनगर में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। श्रम विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (DA) की नई दरों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-2 के निर्देशों के अनुसार, यह संशोधित दरें आगामी 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस महत्वपूर्ण कदम से जिले के अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से सीधा मुकाबला करने में सहायता प्राप्त होगी।
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना?
श्रम विभाग ने इन दरों का निर्धारण पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया है। गौतमबुद्धनगर के अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि औद्योगिक इकाइयों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और उत्पादन प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-21 के अंतर्गत और संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3(ख) के प्रावधानों के तहत कुल 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय किया गया है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) के आंकड़ों को आधार मानकर इन दरों की गणना की जाती है। नियमानुसार हर साल अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में इस भत्ते की समीक्षा की जाती है, जिसके तहत इस बार जनवरी से जून तक के औसत सूचकांक (जो कि 431 अंक दर्ज किया गया) को आधार बनाया गया है।
श्रेणीवार संशोधित वेतन और महंगाई भत्ते का विवरण
श्रम विभाग की ओर से जारी ताजा विवरण के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए तय की गई नई मासिक और दैनिक मजदूरी का पूरा खाका इस प्रकार है:
- अकुशल श्रमिक वर्ग: इस श्रेणी के श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,885 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसमें 998.59 रुपये का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद अब कुल मासिक वेतन 13,883.59 रुपये हो गया है। इसके अलावा, इस वर्ग के लिए दैनिक मजदूरी 533.98 रुपये तय की गई है।
- अर्द्धकुशल श्रमिक वर्ग: अर्द्धकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 14,173 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन तय है। इसमें 1,098.41 रुपये का महंगाई भत्ता जोड़ने पर कुल मासिक मजदूरी बढ़कर 15,271.41 रुपये पहुंच गई है। इस वर्ग के लिए दैनिक मजदूरी 587.36 रुपये निर्धारित की गई है।
- कुशल श्रमिक वर्ग: कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 15,876 रुपये प्रतिमाह है, जिसमें 1,230.39 रुपये का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल किया गया है। इसके बाद इनकी कुल मासिक मजदूरी 17,106.39 रुपये हो गई है। कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 657.94 रुपये तय की गई है।
औद्योगिक शांति और श्रमिकों का कल्याण
श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गई ये नई दरें आगामी छह महीने यानी 31 मार्च 2027 तक पूरी तरह प्रभावी रहेंगी। जनपद की तमाम औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां कार्यरत सभी पात्र श्रमिकों को इन नई और संशोधित दरों के अनुरूप ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में श्रमिकों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में मालिक और मजदूर के संबंध मधुर और संतुलित बने रहें।


















































